दो व्यक्ति को आजीवन कारावास तथा 23,000/-रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।



जौनपुर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 17 जनवरी 2025 को  न्यायालय ASJ 4 जनपद जौनपुर द्वारा धारा-147, 148, 302/149,307/149 आईपीसी में आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 23,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, विवरण निम्नवत है थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या -199/2006 धारा 147,148, 302/149, 307/149 IPC  के आरोपी अभियुक्त 1.प्रवेश सिंह पुत्र स्वर्गीय अभिमन्यु सिंह व 2.गोरख सिंह पुत्र स्वर्गीय अभिमन्यु सिंह निवासीगण ग्राम गडैला थाना सरायख्वाजा जिला जौनपुर को धारा उपरोक्त में आजीवन कारावास तथा 23,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


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